बचत करना अच्छा है.
सावधानीपूर्वक बचत करना और भी अच्‍छा है.

हमारे बड़ौदा बचत खातों की श्रृंखला से चयन करें.

  • विशेषताएं
  • पात्रता
  • आवश्यक दस्तावेज़
  • सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

बॉब एसबी स्वयं सहायता समूह : विशेषताएं

मद सं.

मानदंड

बड़ौदा एसबी स्‍वयं सहायता समूह के विवरण

1

परिचालन का माध्‍यम

संकल्‍प के अनुसार संयुक्‍त रुप से.

2

न्‍यूनतम शेष

रु.1,000/- (औसतन तिमाही शेष (क्‍एमएबी))

3

अधिकतम राशि

खाते में जमा की गई / रखी गई राशि की कोई सीमा नहीं है.

4

गैर रखरखाव प्रभार

शाखा की श्रेणी

चेक बुक सहित

चेक बुक रहित

 

 

महानगरीय / शहरी

1000

500

 

 

ग्रामीण / अर्द्ध शहरी

500

0

5

डेबिट कार्ड का प्रकार और वार्षिक शुल्‍क

लागू नहीं

6

चेक बुक

गैर – वैयक्तिकृत चेक - (प्रति कैलेंडर वर्ष 30 पन्‍ने प्रभार्य नहीं है) तत्‍पश्चात रु.3.00 प्रति पन्‍ना. *वैयक्तिकृत और गैर-वैयक्तिकृत चेक बुक के लिए एक वित्तीय वर्ष में कुल 30 पन्‍ने निःशुल्क होंगे.  

7

मूल्य संवर्धित (वेल्‍यू ऐडेड) एसएमएस अलर्ट सुविधा

बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रभार योग्य

8

ऑटो स्‍वीप सुविधा

उपलब्‍ध नहीं

9

ओवरड्राफ्ट सुविधा

उपलब्‍ध

 

 

• रु.3.00 लाख तक की सीमा : कृषि / अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों  के अनुरूप, जो भी मामला हो, वर्तमान में एक वर्षीय एमसीएलआर + स्‍ट्रेटेजिक प्रीमियम + 0.50%

 

 

• रु.3.00 लाख से अधिक की सीमा : एक वर्षीय एमसीएलआर + स्‍ट्रेटेजिक प्रीमियम + 1.00%

10

इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग

उपलब्‍ध नहीं

11

बाहरी चेक का संग्रहण

उपलब्‍ध

12

नामांकन सुविधा

लागू नहीं

13

मौजूदा खातों की परिवर्तनीयता

अनुमति नहीं है

14

समय – पूर्व समाप्ति प्रभार

• यदि ग्राहक द्वारा खाते में किए गए क्रेडिट लेनदेन के 14 दिनों के बाद या 1 वर्ष से पहले खाता बंद कर दिया जाता है, तो रु. 200/- का सेवा शुल्क और जीएसटी प्रभारित किया जाएगा.
• संकल्प के साथ लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर एसएचजी खाता बंद किया जाना है.

• कर्मचारियों को यह सत्यापित करना होगा कि एसएचजी के नाम पर कोई बकाया राशि नहीं है.

बॉब एसबी स्वयं सहायता समूह : पात्रता

संकल्प और एसएचजी के सदस्यों की सूची प्रस्तुत करने के अधीन महिला स्वयं सहायता समूहों सहित स्वयं सहायता समूह .

बॉब एसबी स्वयं सहायता समूह : आवश्यक दस्तावेज़

खाता खोलने के लिए मान्य केवाईसी दस्तावेजों की सूची
भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार खाता खोलते समय स्थायी खाता संख्या (पैन) / फॉर्म 60 अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाए.
व्यक्तियों के खातों के लिए आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़ (ओवीडी)
  • पासपोर्ट
  • फोटो सहित ड्राइविंग लाइसेंस
  • आधार नंबर होने का प्रमाण
  • भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र,
  • राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड.
  • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पता का विवरण हो.
डीम्ड आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज, ओवीडी में वर्तमान / अद्यतन पता न होने पर(सूची में से कम से कम एक दस्तावेज़ आवश्यक है)
  • किसी भी सेवा प्रदाता का उपयोगिता बिल अर्थात बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी का बिल (दो महीने से अधिक पुराना नहीं)
  • संपत्ति या नगरपालिका कर रसीद;
  • सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या परिवार पेंशन भुगतान आदेश (PPOs) यदि इसमें पता दर्शाया गया हो;
  • राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या नियामक निकायों, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी आवास का आबंटन पत्र. इसी प्रकार आधिकारिक आवास आवंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ लीव व लाइसेंस एग्रीमेंट;
विदेशी छात्रों के मामले में
  • पासपोर्ट की कॉपी और वीजा की कॉपी.
  • कॉलेज / संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र.
  • पाठ्यक्रम के लिए कोई प्रवेश पत्र जिसमें उस पाठ्यक्रम की अवधि का उल्लेख हो जिसके लिए उसे संस्थान/कॉलेज द्वारा प्रवेश दिया गया है.
  • छात्रावास के आबंटन के लिए संस्था/महाविद्यालय के लेटर हेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आबंटन पत्र , जिसमें विस्तृत पता और छात्रावास का स्थान, कमरा नं. आदि और छात्रावास आवास आदि के आबंटन की तिथि या खाता खोलने के 30 दिनों के भीतर किराए के एग्रीमेंट के रूप में स्थानीय पता दर्शाने वाला वैध पते का प्रमाण पत्र हो.
अनिवासी भारतीय / विदेशी पर्यटक के लिए
  • पासपोर्ट
  • मान्य वीज़ा
  • पैन/फॉर्म60
वर्तमान विदेशी पते का उल्लेख करते हुए पते का प्रमाण (निम्न में से कोई एक) विदेशी क्षेत्राधिकार के सरकारी विभाग द्वारा जारी दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाइसेंस, राष्ट्रीय पहचान पत्र, सामाजिक सुरक्षा कार्ड, कर्मचारी कार्ड और लेबर कार्ड, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट आदि जिसमें आवेदक का नाम और पता हो
पीआईओ/ओसीआई . के लिए
  • पासपोर्ट
  • पीआईओ कार्ड/ओसीआई कार्ड
  • पैन/फॉर्म60
  • भारत में विदेशी दूतावासों या मिशन द्वारा जारी पत्र जिसमें आवेदक का नाम और पता हो
  • किसी भी सेवा प्रदाता का उपयोगिता बिल अर्थात बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी का बिल (दो महीने से अधिक पुराना नहीं)
  • संपत्ति/नगरपालिका कर रसीद
  • राज्य या केंद्र सरकार नियामक नियामक निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था एवं सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी आवास आबंटन पत्र/आधिकारिक आवास के आबंटन संबंधी लीव एवं लाइसेंस एग्रीमेंट.
विदेशी नागरिकों के लिए
  • पासपोर्ट
  • वैध विदेशी पासपोर्ट
  • वैध भारतीय वीजा
वर्तमान विदेशी पते का उल्लेख करते हुए पते का प्रमाण (कोई एक)
  • विदेशी ड्राइविंग लाइसेंस
  • विदेशी क्षेत्राधिकार के सरकारी विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय पहचान पत्र, ग्रीन कार्ड और सामाजिक सुरक्षा कार्ड आदि जिसमें विदेशी नागरिक का नाम और पता हो.
  • भारत में विदेशी दूतावासों या मिशन द्वारा जारी पत्र जिसमें आवेदक का नाम और पता हो

(एफआरआरओ/एफआरओ प्रमाणपत्र/परमिट/भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस/ओवीडी/उपरोक्त उल्लिखित कोई भी डीम्ड ओवीडी, भारतीय पते के प्रमाण के लिए प्रदान किया जाना आवश्यक है।)

कंपनियों के खाते
  • निगमन प्रमाणपत्र
  • ज्ञापन एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन.
  • कंपनी का पैन नंबर
  • निदेशक मंडल का प्रस्ताव और उसके प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा; तथा
  • प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों के ओवीडी और पैन/फॉर्म 60 में से कोई एक, जो भी मामला हो, अपने फोटोग्राफ सहित अटॉर्नी द्वारा लेनदेन के लिए .
एकल स्वामित्व वाली फर्मों के खाते।

(निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज प्राप्त किए जाने हैं)

  • पंजीयन प्रमाणपत्र
  • दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र / लाइसेंस
  • बिक्री और आयकर रिटर्न,
  • सीएसटी/वैट/जीएसटी प्रमाणपत्र (अनंतिम/अंतिम),
  • बिक्री कर / सेवा कर / व्यावसायिक कर अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र / पंजीकरण दस्तावेज.
  • आईईसी (आयातक निर्यातक कोड) डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा स्वामित्व वाली संस्था को जारी या क़ानून के तहत शामिल किसी भी पेशेवर निकाय द्वारा स्वामित्व वाली संस्था के नाम पर जारी लाइसेंस / प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र.
  • एकमात्र स्वामी के नाम पर पूर्ण आयकर रिटर्न (सिर्फ पावती नहीं) जहां फर्म की आय परिलक्षित होती हो, आयकर अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित / स्वीकृत.
  • स्वामित्व संस्था के नाम पर यूटिलिटी बिल जैसे बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल.
    यदि शाखाएं इस बात से संतुष्ट हैं कि उपरोक्त सूची से ऐसे दो दस्तावेज प्रस्तुत करना संभव नहीं है, तो उनके पास उन दस्तावेजों में से केवल एक को एक्टिविटी सर्टिफिकेट के रूप में स्वीकार करने का विवेकाधिकार होगा. ऐसे मामलों में, शाखाओं को संपर्क केंद्र का सत्यापन करना होगा, ऐसी फर्म के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए जानकारी एकत्र करके इसकी पुष्टि करनी होगी और स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि व्यावसायिक गतिविधि को स्वामित्व वाली संस्था के पते से सत्यापित किया गया है.

    तथा

    मालिक के PAN/ FORM60 के साथ OVD में से कोई एक.

साझेदारी फर्मों के खाते। (दर्ज कराई)
  • पंजीयन प्रमाणपत्र,
  • साझेदारी विलेख; तथा
  • पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर,
  • ओवीडी में से कोई एक और उसकी ओर से उसकी तस्वीर के साथ लेन-देन करने के लिए एक अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति का पैन / फॉर्म 60
ट्रस्टों के खाते
  • पंजीयन प्रमाणपत्र
  • न्यास (ट्रस्ट) विलेख;
  • इकाई का PAN/ FORM60
  • उनकी ओर से लेन-देन करने के लिए एक अटार्नी धारण करने वाले व्यक्ति के ओवीडी और उसके फोटोग्राफ सहित पैन/फॉर्म 60 में से कोई एक.
अनिगमित संघों या व्यक्तियों के निकाय के खातों में अपंजीकृत शामिल हैं
  • ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय के प्रबंध निकाय का संकल्प;
  • अनिगमित संघों या व्यक्तियों के निकाय का PAN/ FORM60
  • उनकी ओर से लेनदेन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा;
पार्टनरशिप फर्म/ट्रस्ट और सोसायटी।
  • ओवीडी में से कोई एक और पदाधिकारियों / हस्ताक्षरकर्ताओं और पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्तियों में से कोई एक, यदि कोई हो, तो उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति के संबंध में उसके फोटोग्राफ सहित;
  • ऐसे संघों या व्यक्तियों के निकाय के कानूनी अस्तित्व को सामूहिक रूप से स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की नीचे दी गई सूची में से कोई एक.
  • पार्टनरशिप डीड/ट्रस्ट डीड/बाय लॉज
  • दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र / लाइसेंस,
  • बिक्री कर रिटर्न,
  • सीएसटी/वैट/जीएसटी प्रमाणपत्र (अनंतिम/अंतिम)
  • बिक्री कर/सेवा कर/पेशेवर कर अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पंजीकरण दस्तावेज.
  • क़ानून के तहत निगमित किसी भी पेशेवर निकाय द्वारा मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम पर जारी लाइसेंस/प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र.
  • एकमात्र स्वामी के नाम पर पूर्ण आयकर रिटर्न (सिर्फ पावती नहीं) जहां फर्म की आय परिलक्षित होती है, आयकर अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित / स्वीकृत.
  • संस्था के नाम पर बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन जैसे उपयोगिता बिल.
हिन्दुओं के खाते अविभक्त परिवार
  • एचयूएफ का पैन कार्ड.
  • कर्ता की घोषणा.
  • सभी सह भागीदार और कर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एचयूएफ पत्र/घोषणा.
  • ओवीडी में से कोई एक और उसकी तस्वीर के साथ कर्ता का पैन / फॉर्म 60
सरकार या उसके विभागों, सोसायटियों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायतों आदि के खाते ।
  • सरकार या उसके विभागों, समितियों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायतों की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम दर्शाने वाला दस्तावेज़;
  • उसकी ओर से लेन-देन करने के लिए एक वकील रखने वाले व्यक्ति के ओवीडी और पैन/फॉर्म 60 में से कोई एक और
  • ऐसी इकाई/न्यायिक व्यक्ति के कानूनी अस्तित्व को स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेज.
राजनीतिक दलों का लेखा-जोखा
  • उपनियमों के अनुसार कार्यसमिति/प्रबंध निकाय का विधिवत हस्ताक्षरित संकल्प जिसमें पार्टी अध्यक्ष/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, कार्यकाल आदि का विवरण दर्शाया गया हो।
  • राजनीतिक दल का पैन
  • उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा;
  • पार्टी के संविधान/उपनियमों की विधिवत प्रमाणित प्रति
  • चुनाव आयोग के साथ पार्टी के पंजीकरण की विधिवत प्रमाणित प्रति
  • पार्टी के लेटर हेड पर पार्टी अध्यक्ष/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से उपनियमों के अनुसार उनके हस्ताक्षर और फोटोग्राफ के सत्यापन सहित परिचालन निर्देश का उल्लेख करते हुए राज्य इकाई का पता.
  • ओवीडी में से कोई एक और पदाधिकारियों / हस्ताक्षरकर्ताओं और पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्तियों में से कोई एक, यदि कोई हो, तो उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए एक अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति के संबंध में उसके फोटोग्राफ सहित;

बॉब एसबी स्वयं सहायता समूह : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

ब्‍याज संगणना और आवृत्ति :
  • फरवरी से अप्रैल माह की अवधि के लिए ब्याज मई में जमा किया जाएगा, मई से जुलाई तक का ब्याज अगस्त में जमा किया जाएगा, अगस्त से अक्टूबर तक का ब्याज नवंबर में और नवंबर से जनवरी तक का ब्याज प्रति वर्ष फरवरी में जमा किया जाएगा.

निष्क्रिय / अपरिचालित खाते :
  • ग्राहक द्वारा दो वर्षों तक बचत खाते में कोई लेन-देन नहीं किए जाने पर खाता निष्क्रिय हो जाता है. ऐसे सभी बचत खातों में ब्‍याज मिलना जारी रहेगा. खाता निष्क्रिय होने पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा.
  • निष्क्रिय / अपरिचालित खातों को सक्रिय / बंद करने हेतु बैंक की संतुष्टि के अनुरूप केवाईसी दस्तावेज - फोटो, नया नमूना हस्ताक्षर जमा करना होगा.
  • 10 वर्षों तक खाता निष्क्रिय रहने पर खाते में जमा राशि को बगैर दावा की गई जमाराशियों के रूप में माना जाएगा और इसे भारतीय रिजर्व बैंक को अंतरित किया जाएगा. ऐसी जमाराशियों के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर ग्राहकों को उनकी जमाराशि निर्धारित शर्तों के अधीन लौटाई जाएगी.

सूचना प्रकटीकरण :
  • यदि आवश्यक हो, या विधि, नियम या विनियम द्वारा अनुमति प्राप्त हो या किसी व्यक्ति या किसी विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुरोध करने पर या यदि ऐसा प्रकटीकरण धोखाधड़ी को रोकने के प्रयोजन से या जनहित में आवश्यक हो, तो खाताधारक/कों से बिना किसी विनिर्दिष्ट सहमति के बैंक ग्राहकों के खाते के संबंध में प्रकटीकरण कर सकता है.
  • ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता और शिकायत निवारण नीति सहित सभी संबंधित नीतियां शाखाओं में उपलब्ध हैं.
  • आवेदन पत्रों में एटीएम / डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग की अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण नियम और शर्तें अलग से उपलब्ध हैं.
  • नियम और शर्तों / प्रभारों तथा शुल्क में किसी भी बदलाव के बारे में बैंक अपनी वेबसाइट पर 30 दिन पहले सूचित करेगा.
  • हमारे बैंक की विभिन्‍न शाखाओं में जमाकर्ता को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (डीआईसीजीसी) द्वारा प्रदत्त अधिकतम रू. 5/- लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा. 

लेनदेन
  • बचत उन्मुख प्रकृति के लेनदेन की अनुमति है। वाणिज्यिक लेन-देन की अनुमति नही हैं । यदि गैर-अनुमति वाले लेनदेनों का पता चलता है तो बैंक पूर्व सूचना/सूचना देकर उसके कारणों का उल्लेख करते हुए खाते को बंद कर सकते है। नाबालिग के खातों के मामले में यदि उसके द्वारा संचालित किया जाना है तो, किसी भी दिन बकाया अधिकतम शेष राशि रु 100000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए, जब नाबालिग की आयु 10-14 वर्ष के बीच हो।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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