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बॉब लिक्विड सावधि जमा योजना
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लाभ
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विशेषताएं
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आवश्यक दस्तावेज़
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सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
बॉब लिक्विड सावधि जमा योजना : लाभ
नोट : " नियम एवं शर्तें लागू "
बॉब लिक्विड सावधि जमा योजना : विशेषताएं
| पैरामीटर | योजना का विवरण |
|---|---|
| योजना कोड | टीडी 106 |
| उत्पाद की प्रकृति | आरआईआरडी योजना अर्थात संचयी ब्याज योजना (आरआईआरडी) |
| ब्याज भुगतान विकल्प | संचयी ब्याज भुगतान (आरआईआरडी) अर्थात जमाराशि पर ब्याज केवल परिपक्वता पर ही दिया जाता है। |
| पात्रता |
एकल या संयुक्त नाम वाले व्यक्तियों और नाबालिगों सहित गैर-व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), एकल स्वामित्व और साझेदारी फर्म, सार्वजनिक/निजी लिमिटेड कंपनियां, एसोसिएशन, क्लब, ट्रस्ट और पंजीकृत सोसायटी आदि के लिए सावधि जमा की पात्रता दिये गए मानदंडों के अनुसार होगी। यह योजना एनआरआई (एनआरई और एनआरओ) और बैंकों के लिए उपलब्ध नहीं है। |
| न्यूनतम जमा राशि |
₹5,000/- (पांच हजार रुपये मात्र) जो ₹1,000/- प्रत्येक की -5- इकाइयों के रूप में माने जाएंगे। नोट: वर्तमान में, ₹3.00 करोड़ से कम राशि को रिटेल सावधि जमा माना जाएगा और ₹3.00 करोड़ और उससे अधिक की जमा को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार थोक जमा माना जाएगा। |
| के गुणकों में | ₹1,000/- (केवल एक हजार रुपये) |
| जमा की अधिकतम राशि |
कोई ऊपरी सीमा नहीं हैं। ₹5,000/- से अधिक जमा राशि ₹1,000/- के गुणकों में स्वीकार की जाएगी। (उदाहरण के लिए, ₹6,000/-, ₹7,000/- आदि) |
| जमा की अवधि |
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| ब्याज दर | बैंक द्वारा समय-समय पर तय की गई सावधि जमा पर प्रचलित ब्याज दर के अनुसार। |
| अतिरिक्त ब्याज दर |
पात्र ग्राहकों (निवासी वरिष्ठ नागरिक, अति वरिष्ठ नागरिक, कर्मचारी, वरिष्ठ कर्मचारी और अति वरिष्ठ कर्मचारी (मानव संसाधन नीति के अनुसार भूतपूर्व कर्मचारी सहित) के लिए अतिरिक्त ब्याज दरें बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार भुगतान की जानी है। वर्तमान में बैंक निवासी वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों को निम्नलिखित भुगतान कर रहा है: -
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| ऑटो नवीनीकरण | ग्राहक निर्देशों के अभाव में "बॉब लिक्विड टर्म डिपॉजिट्स" खातों को जमा राशि के नवीनीकरण के समय प्रचलित ब्याज दर के साथ 12 महीने के लिए स्वचालित रूप से नवीनीकृत किया जाएगा। |
| जमाराशि का विस्तार | "बॉब लिक्विड टर्म डिपॉजिट्स" के अंतर्गत जमाओं के विस्तार की अनुमति बैंक के जमाओं के विस्तार के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार दी जाती है। |
| नामांकन सुविधा | बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध। |
| स्रोत पर कर कटौती | ब्याज भुगतान प्रचलित आयकर अधिनियम के अनुसार स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के अधीन है। |
| ऋण/ओवरड्राफ्ट की उपलब्धता | खुदरा परिसंपत्ति विभाग, बीसीसी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार दी जाती है। |
| अन्य प्रावधान | मौजूदा जमा में कोई नई यूनिट नहीं जोड़ी जा सकती। अर्थात एक बार जमा की गई यूनिट में अतिरिक्त राशि नहीं जोड़ी जा सकती, केवल आवश्यक संख्या में यूनिटों की आंशिक निकासी की अनुमति हैं। |
| जमा राशि का आंशिक भुगतान |
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| आंशिक भुगतान की राशि | पूर्व भुगतान सुविधा न्यूनतम ₹1000/- की एक यूनिट की जमा राशि पर तथा उसके बाद यूनिट के गुणकों में दी जाएगी। |
| ब्याज का भुगतान | बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, वर्तमान में ब्याज तिमाही आधार पर संयोजित किया जाता है और सितंबर और दिसंबर में अर्ध-वार्षिक आधार पर जमा राशि में जमा किया जाता है। |
| समय से पहले बंद होने की शर्तें |
समय-समय पर लागू सावधि जमा के पूर्व भुगतान के संदर्भ में बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार दंड की कटौती के बाद "बॉब लिक्विड डिपॉजिट" की प्रीपेड जमा इकाई / राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। जमा की समयपूर्व निकासी के लिए वर्तमान दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं : -
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| बॉबवर्ल्ड मोबाइल और इंटरनेट | बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार बॉबवर्ल्ड मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से आंशिक भुगतान या जमा राशि को बंद करने की अनुमति नहीं है। |
| अन्य नियम और शर्तें | अन्य सभी नियम और शर्तें मौजूदा आरआईआरडी जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) पर लागू हैं और "बॉब लिक्विड फिक्स्ड डिपॉजिट" पर भी लागू हैं। |
बॉब लिक्विड सावधि जमा योजना : आवश्यक दस्तावेज़
आवश्यक दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास-स्थान का प्रमाण
- बैंक के मानदंडों के अनुरुप कोइ एक पहचान
बॉब लिक्विड सावधि जमा योजना : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
- निवासी वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर: बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवासी वरिष्ठ नागरिकों को मात्र रु. 3.00 करोड़ से कम जमाराशि पर अतिरिक्त ब्याज देय है। वरिष्ठ नागरिक दर एनआरई/एनआरओ/पूंजीगत लाभ/एफसीएनआर पर लागू नहीं है। नवीनतम दरों के लिए, कृपया हमारे बैंक के वेबसाइट लिंक पर जाएं
- नामांकन की सुविधा : नामांकन की सुविधा उपलब्ध
- स्रोत पर कर कटौती: आयकर नियमों के अनुसार टीडीएस की कटौती की जाएगी. यदि कोई व्यक्ति फॉर्म 15G/15H लागू जमा करता है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा.
- परिपक्वता पर या उससे पहले ब्याज की गणना की विधि: "घरेलू सावधि जमा के सभी मामलों में जहां टर्मिनल तिमाही अधूरी है, ब्याज की गणना वर्ष 365/366 दिनों की गणना करते हुए, वास्तविक दिनों की संख्या के लिए की जानी चाहिए, अर्थात ब्याज की गणना ऐसी जमाराशियों पर पूर्ण तिमाहियों और दिनों के क्रम में होना चाहिए. ब्याज की गणना और चक्रवृद्धि तिमाही अंतराल पर की जाएगी.
- टीडीएस प्रमाणपत्र: सभी ग्राहकों को टीडीएस प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा.
- अतिदेय जमा: यदि परिपक्वता की तारीख के बाद नवीकरण अनुरोध प्राप्त होता है, तो ऐसी अतिदेय जमाराशि परिपक्वता की तारीख से देय तिथि पर लागू ब्याज दर पर नवीकृत की जाएगी, बशर्ते ऐसा अनुरोध जमा की परिपक्वता के 14 दिनों के भीतर प्राप्त हो, जिसके बाद ब्याज अतिदेय अवधि के लिए बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर भुगतान किया जाएगा.
- कॉलेबल जमाराशि के अवज में अग्रिम: यह सुविधा एकल नाम और एचयूएफ में नाबालिक के नामे खाते में उपलब्ध नहीं होगा। यदि ब्याज 2 तिमाहियों से अधिक समय तक जमा नहीं किया जाता है, तो सावधि जमा की राशि को तत्काल ही समायोजित कर दिया जाएगा।
- अग्रिम देय (नॉन-कॉलेबल जमाराशि के अलावा): बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार नॉन-कॉलेबल पात्र जमाराशि के प्रतिभूति के अवज में जारी ऋण / ओवरड्राफ्ट / अग्रिम सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- ग्राहक के अनुरोध पर उपलब्ध ब्याज प्रमाणपत्र
- जमा प्रमाणपत्र : सावधि जमा रसीद प्रदान की जाती है
- ग्राहक के अनुरोध पर सावधि जमा को एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरित किया जा सकता है.
- भुगतान का माध्यम : परिपक्वता राशि ग्राहक के बचत बैंक/चालू खाते में जमा की जाती है. ऐसे मामलों में जहां ग्राहक के कोई ऑपरेटिव खाते नहीं हैं, रू. 20,000 से कम की परिपक्वता राशि नकद में दी जा सकती है उससे अधिक राशि हेतुर डीडी/पे आर्डर जारी किया जाएगा.
- 10 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अधिकतम रु. 1,00,000 तक की राशि के साथ नाबालिग खाते खोले जा सकते हैं.
बल्क जमा (रु. 3.00 करोड़ एवं उससे अधिक)
- "थोक जमा" का अर्थ है रु. 3.00 करोड़ एवं उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा (दिनांक 07.06.2024 RBI/2024-25/40 DoR.SPE.REC.No.24/13.03.00/2024-2025 ।)
- यदि एक ही दिन में रु. 3.00 करोड़ एवं उससे अधिक की कुल राशि वाले कई जमा किए जाते हैं, लेकिन वे अलग-अलग तारीखों पर परिपक्व होते हैं, तो यह बल्क जमा के विभाजन के बराबर नहीं होगा। साथ ही एक ही दिन में रु. 3.00 करोड़ और उससे अधिक की कुल राशि वाले कई जमा बनाए जाते हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि समान होती है, लेकिन अलग-अलग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए हो तो, यह थोक जमा के विभाजन के बराबर नहीं होगा। बशर्ते ग्राहक इसके लिए सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करें।
सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी) जमाराशि की समयपूर्व निकासी (बैंक के विवेक पर):
- ₹5 लाख तक की जमाराशि के समयपूर्व भुगतान के मामले में कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि यह राशि बैंक में न्यूनतम 12 महीने तक रही हो।
- बैंक में 12 महीने से अधिक समय तक जमा न रहने वाली जमाराशियों अथवा ₹5.00 लाख से अधिक किन्तु ₹1.00 करोड़ से कम जमाराशि के लिए, उन मामलों में, जो दंड के अधीन हैं, लागू दर अथवा अनुबंधित दर, जो भी कम हो, में से 1% का दंड काटने के पश्चात ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- ₹1 करोड़ और उससे अधिक की जमाराशि को समय से पूर्व बंद करने की अनुमति केवल 31 दिन की पूर्व सूचना के साथ दी जाती है, तथा जितनी अवधि तक जमाराशि बैंक में रही है, उस अवधि के लिए लागू ब्याज दर पर 1.5% की दर से जुर्माना या जमाराशि की अनुबंधित दर, जो भी कम हो, लगाया जाएगा।
- एनआरई सावधि जमा न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए खोला जाना चाहिए।
- उक्त जमा खोलने की तिथि से एक वर्ष से पहले बंद की गई एनआरई सावधि जमा पर कोई ब्याज देय नहीं है।
सहायता चाहिए ?
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