निष्क्रिय खातों (10 वर्ष एवं उससे अधिक) / अदावित जमाओं पर नीतिगत दिशानिर्देश
  • जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) फंड दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि किसी खाते में अंतिम लेन-देन की तारीख से 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक कोई परिचालित नहीं होता है (ब्याज की प्रविष्टियों और सेवा शुल्क की कटौती को छोड़कर), तो ऐसे खाते को निष्क्रिय खाता/अदावित जमा के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। कोई भी जमा/राशि जो 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक अदावित रहती है, उसे अगले महीने के अंतिम पाँच कार्य दिवसों के दौरान आरबीआई के डीईए फंड में स्थानांतरित किया जाएगा।
  • ग्राहक / उत्तरजीवी / वैधानिक उत्तराधिकारी / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जैसा भी मामला हो, खाते को सक्रिय करने के लिए अदावित जमा का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
  • द्वारा करने की प्रक्रिया निम्नलिखित हैं: -

    स्वय द्वारा:

    1. ग्राहक, भारत में कहीं से भी अदावित जमा का दावा करने के लिए हमारे पोर्टल https://bankappsweb.bankofbaroda.bank.in/inopaccclaims पर विज़िट कर सकता हैं । ग्राहक निकटतम शाखा में भी दावा अनुरोध के लिए निवेदन कर सकता हैं।
    2. प्रक्रिया शुरू करने के लिए, ग्राहक को ‘Self-Claim’ पर क्लिक करना होगा, उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और फिर ओटीपी तथा CAPTCHA सत्यापन पूरा करना होगा।
    3. सत्यापन के बाद, स्क्रीन पर निम्नलिखित दो विकल्प प्रदर्शित होंगे:
      1. New Claim
      2. Track Claim
    4. ग्राहक को ‘New Claim’ पर क्लिक करना होगा, नीचे दी गई जानकारी प्रदान करनी होगी और सबमिट करना होगा।
      1. ग्राहक का नाम *
      2. खाते का प्रकार*: बचत खाता/चालू खाता / सावधि जमा / अन्य
      3. खाता क्रमांक या यूडीआरएन नंबर* (कोई एक आवश्यक)
      4. शाखा का विवरण *
      5. ग्राहक का पता *
      6. मोबाइल नंबर *
      7. ईमेल
      8. पहचान और पते का प्रमाण हेतु ओवीडी (OVDs) अपलोड करें (केवल PDF, अधिकतम फ़ाइल आकार: 2MB) (वैकल्पिक)
      9. एसबी पासबुक, फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद, रद्द चेक आदि की प्रति (केवल PDF, अधिकतम फ़ाइल आकार: 2MB) (वैकल्पिक)

      *Mandatory fields

    5. दावा सबमिट करने पर, स्क्रीन पर एक पॉप-अप संदेश के साथ दावा संदर्भ संख्या प्रदर्शित होगी।
    6. ग्राहक ‘Track Claim’ पर क्लिक करके और अपनी दावा संदर्भ संख्या दर्ज करके दावे की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं।
    7. यदि किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है, तो ग्राहक सहायता के लिए निकटतम शाखा में जा सकते हैं।

    कृपया ध्यान दें: यदि ग्राहक दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शाखा में नहीं आते हैं, तो दावा जमा करने की तारीख से 45वें दिन दावे को बंद कर दिया जाएगा।

    वैधानिक उत्तराधिकारी / नामांकित व्यक्ति द्वारा दावा:

    1. अदावित जमाओं पर वैधानिक उत्तराधिकारी/नामांकित व्यक्ति द्वारा दावा दर्ज करने के लिए, वे सीधे बैंक के दिवंगत दावा पोर्टल https://appstackweb.bankofbaroda.bank.in/DeceasedClaim/ पर जा सकते हैं या अदावित जमा दावा पोर्टल पर जाकर ‘Claim by legal heirs of the deceased customer’ विकल्प चुन सकते हैं।
    2. दावे संबंधी आगे की प्रक्रिया के लिए बैंक के दिवंगत दावा निपटान पोर्टल पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएंगा। वैधानिक उत्तराधिकारी/नामांकित व्यक्ति को पोर्टल पर दावा दर्ज करना होगा, आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे और बैंक की दावा निपटान प्रक्रिया का पालन करना होगा।

    गैर-वैयक्तिक द्वारा किया गया दावा:

    1. फर्मों, कंपनियों, सोसाइटीज़, पंजीकृत/अपंजीकृत संस्थाओं, केंद्रीय/राज्य सरकारी विभागों जैसे गैर-व्यक्तिगत ग्राहकों के मामले में, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे दावा अनुरोध शुरू करने के लिए सीधे अपनी बेस-शाखा से संपर्क करें।
    2. ग्राहक को कंपनी/फर्म/संस्था के लेटरहेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित दावा फ़ॉर्म, उनके वैध पहचान और पते के प्रमाण के साथ जमा करना होगा। बैंक द्वारा अनुरोध किए जाने पर ग्राहक को अन्य आवश्यक दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं।

अदावित जमा/निष्क्रिय खातों के अंतर्गत राशि के दावा हेतु सामान्य दावा आवेदन फ़ॉर्म के लिए यहाँ क्लिक करें । PDF 170 KB  

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