समावेश से समृद्धि
10 हजार तक की रकम, जन धन ओवरड्राफ्ट के संग!
प्रधानमंत्री जन – धन योजना
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खाता खोलने की प्रक्रिया
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मुख्य विशेषताएं और लाभ
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आवश्यक दस्तावेज़
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पीएमजेडीवाई ओवरड्राफ्ट
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सहायता
प्रधानमंत्री जन – धन योजना : खाता खोलने की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री जन – धन योजना : मुख्य विशेषताएं और लाभ
- शून्य शेष खाता, न्यूनतम शेष राशि की बाध्यता नहीं
- जमाराशियों पर बचत खातों पर लागू दर से ब्याज
- 1 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा कवर के साथ नि:शुल्क रुपे डेबिट कार्ड (दिनांक 28.०8.2018 के बाद खोले गए नए पीएमजेडीवाई खातों के लिए यह राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई है)। पीएमजेडीवाई के तहत वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के तहत दावा तभी देय होगा जब रुपे कार्ड धारक ने दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिनों के भीतर (रुपे पीएमजेडीवाई कार्डधारकों की दुर्घटना की तारीख सहित) बैंक के किसी भी चैनल के माध्यम से इंट्रा और इंटर-बैंक में न्यूनतम एक सफल वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन किया हो, यानी ऑन-अस (बैंक के एटीएम/माइक्रो-एटीएम/पीओएस/व्यवसाय प्रतिनिधि के माध्यम से किसी भी भुगतान साधन द्वारा) या ऑफ-अस (वही बैंक चैनल - बैंक ग्राहक/रुपे कार्डधारक द्वारा अन्य बैंक चैनलों पर लेनदेन)।
- पासबुक
- चेक बुक (एक वर्ष में 30 चेक लीफ)
- नामांकन सुविधा
- नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग
- पात्र खाताधारकों के लिए न्यूनतम 2,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा उपलब्ध है। 6 महीने तक खाते के संतोषजनक संचालन के बाद, प्रति परिवार केवल एक खाते में 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है, जो नियम और शर्तों को पूरा करने के अधीन है।
- पीएमजेडीवाई खाते प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी बैंक (मुद्रा) योजना के लिए पात्र हैं।
- पूरे भारत में धन का आसान अंतरण।
- सावधि जमा/आवर्ती जमा खाते खोलने की सुविधा।
प्रधानमंत्री जन – धन योजना : आवश्यक दस्तावेज़
पीएमजेडीवाई खाता खोलने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है, जो लागू केवाईसी आवश्यकताओं के अधीन है:
यदि आधार उपलब्ध है:
- आधार कार्ड/आधार नंबर प्रदान किया जा सकता है।
- जहां वर्तमान पता आधार में उपलब्ध पते से भिन्न है, वहां लागू दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान पते का स्व-प्रमाणन स्वीकार किया जा सकता है।
यदि आधार उपलब्ध नहीं है:
लागू आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) में से कोई एक, जैसे:
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र
- नरेगा द्वारा जारी किया गया जॉब कार्ड और राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित जॉब कार्ड
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी किया गया पत्र, जिसमें नाम और पते का विवरण हो।
प्रधानमंत्री जन – धन योजना : पीएमजेडीवाई ओवरड्राफ्ट
- बीएसबीडी खाता,जो कम से कम छह महीने के लिए संतोषजनक ढंग से परिचालित किया गया है.
- परिवार में कमाने वाले व्यक्ति को ओवरड्राफ्ट स्वीकृत किया जाना है, जो कि परिवार में केवल एक सदस्य को सीमा की स्वीकृति दिए जाने के अधीन है.
- डीबीटी / डीबीटीएल योजना / अन्य सत्यापित स्रोतों के तहत नियमित जमा होना चाहिए.
- भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बीएसबीडी खाताधारक का किसी भी बैंक / शाखा के साथ कोई अन्य बचत खाता नहीं होना चाहिए.
- आवेदक की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- अवयस्क अर्थात 18 वर्ष से कम आयु के ग्राहक पीएमजेडीवाय के तहत ओडी के लिए पात्र नहीं हैं.
- केसीसी / जीसीसी उधारकर्ता पीएमजेडीवाय ओडी के लिए पात्र नहीं हैं.
- उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन बिना किसी मूल्यांकन के न्यूनतम रु. 2,000/- ओडी राशि. रु. 2000/- से अधिक की राशि के लिए, ओवरड्राफ्ट की पात्र राशि पिछले छ: माह की औसत शेष राशि का 4 गुना या पिछले छ: माह के क्रेडिट योग का 50% या रु. 10,000 जो भी कम हो.
प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) ग्राहकों और अन्य वित्तीय समावेशन योजना के लिए समर्पित टोल फ्री नं.: 18001027788.
प्रधानमंत्री जन – धन योजना : सहायता
ग्राहक पीएमजेडीवाई खाता खोलने या पीएमजेडीवाई से संबंधित सेवाओं के संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए अपनी निकटतम बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा या अधिकृत व्यवसाय प्रतिनिधि आउटलेट पर जा सकते हैं।
पीएमजेडीवाई और वित्तीय समावेशन हेतु विशिष्ट टोल-फ्री नंबर: 1800 102 7788, सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक उपलब्ध है।
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घरेलू ग्राहकों के लिए 24x7 उपलब्धता:
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