शिक्षा ऋण ईएमआई कैलकुलेटर
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ऋण राशि:
₹500000 -
ब्याज दर (%):
7.10 -
ऋण अवधि (मासिक):
180 -
की एक समान मासिक किश्त (ईएमआई)
विद्या लक्ष्मी पोर्टल
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लाभ
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विशेषताएं
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पात्रता
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ब्याज दर एवं प्रभार
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दस्तावेजीकरण
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नियम एवं शर्तें
विद्या लक्ष्मी पोर्टल : लाभ
विद्या लक्ष्मी पोर्टल : विशेषताएं
विद्या लक्ष्मी पोर्टल : पात्रता
- आवेदक भारत में निवास करने वाला भारतीय नागरिक होना चाहिए.
- विद्यार्थी ने मान्यता प्राप्त स्कुल / हाईस्कूल / जूनियर कॉलेज (सीबीएसई / आईसीएसई / स्टेट बोर्ड को शामिल करते हुए) निम्नलिखित में से किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो.
- प्रथम स्तर : नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक.
- द्वितीय स्तर : 6ठी से आठवीं कक्षा तक.
- तृतीय स्तर : 9वीं से 12वीं कक्षा तक.
- राज्य / केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थानों के इवनिंग पाठ्यक्रम
- विद्यार्थी के पिता / माता के नाम पर ऋण दिया जाना चाहिए
विद्या लक्ष्मी पोर्टल : ब्याज दर एवं प्रभार
ब्याज दर
बीआरएलएलआर + स्ट्रेटिजिक प्रीमियम +2.85%
- छात्राओं को दिए गए ऋणों पर ब्याज दर में 0.50% की छूट.
- स्थगन अवधि के दौरान लगाए ब्याज का तुरन्त भुगतान करना होगा.
- रु.2 लाख से अधिक की अतिदेय राशि पर 2% दंडात्मक ब्याज.
दिनांक 20/06/2019 से प्रभावी सेवा शुल्क (जीएसटी को छोड़कर):
भारत में अध्ययन - शून्य
विदेश में अध्ययन - ऋण राशि का 1.00% (अधिकतम रु. 10,000/-) अग्रिम रूप से वसूल किया जाएगा जो ऋण के प्रथम संवितरण पर वापस किया जाएगा।
प्रमुख संस्थानों के छात्रों हेतु शिक्षा ऋण (भारत में अध्ययन): शून्य
व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु शिक्षा ऋण: शून्य
कैरियर विकास -: 0.50%
नोट
- (क) जहां भी संपत्ति गिरवी रखी गई है, एक गैर-वापसी योग्य एकमुश्त राशि रु. 8,500/- प्रति संपत्ति (अधिवक्ता एवं मूल्यांकन शुल्क के लिए) सभी शिक्षा ऋण खातों के मामले में अग्रिम लिया जाएगा.
- (ख) सभी प्रकार के शिक्षा ऋणों के लिए कोई बंधक सृजन (मोर्गेज क्रिएशन) शुल्क नहीं है
विद्या लक्ष्मी पोर्टल : दस्तावेजीकरण
उपलब्ध नहीं
विद्या लक्ष्मी पोर्टल : नियम एवं शर्तें
लक्षित समूह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के माता पिता
ऋण राशि अधिकतम रू. 4 लाख
माता-पिता की चुकौती क्षमता के अधीन आवश्यकता आधारित वित्त
मार्जिन शून्य
व्यय का कवरेज
- कॉलेज / विद्यालय में देय फीस
- परीक्षा / पुस्तकालय / लेबोरेटरी फीस
- होस्टल के लिए देय फीस एवं अन्य प्रभार
- पुस्तक / सामग्री / उपकरण / यूनीफॉर्म की खरीद
- पर्सनल कंप्यूटर/लैपटॉप, जहां भी आवश्यक हो
- जमानती जमाराशि / भवन निधि / संस्था के बिल / रसीदों द्वारा समर्थित वापसी योग्य जमा.
- बाह्य कोचिंग / ट्यूशन फीस की राशि इसमें शामिल नहीं होगी.
चुकौती अवधि
- प्रत्येक वार्षिक उप-सीमा हेतु ऋण 12 समान मासिक किश्तों (ईएमआई) में चुकाने योग्य है. प्रत्येक वर्ष के ऋण के प्रथम संवितरण के 12 महीने बाद पहली किस्त देय होगी.
- अधिस्थगन अवधि के दौरान लागू किया जाने वाला ब्याज जैसा और जब भी लागू हो
चुकौती क्षमता
प्रस्तावित किस्त और ब्याज सहित कुल कटौती कुल आय के 60% से अधिक नहीं होनी चाहिए. पति या पत्नी की आय, जहां भी पति अथवा पत्नी काम कर रहे हों, पर भी विचार किया जाना चाहिए. आय का उपयुक्त प्रमाण प्राप्त किया जाना है.
एकीकृत प्रोसेसिंग प्रभार : शून्य
प्रतिभूति
कोई प्रतिभूति नहीं
- यदि ऋण कंप्यूटर की खरीद के लिए दिया जाता है तो इसे बैंक को दृष्टिबंधक करना
संवितरण
- सीधे स्कूल/संस्थान/छात्रावास में – अवधि वार/वर्ष वार.
- पुस्तकों, इंस्ट्रूमेंट्स एवं उपकरणों की खरीद के लिए सीधे पुस्तक विक्रेता/दुकान को.
- अगले वर्ष का संवितरण तभी किया जाएगा जब छात्र ने चालू वर्ष की वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो और इस संबंध में माता-पिता द्वारा संबंधित प्रगति रिपोर्ट/अंक पत्र प्रस्तुत किया गया हो .
वित्तपोषण करने वाली शाखा
- संस्थान के आसपास की शाखा
- अथवा
- शाखा जो माता-पिता के स्थायी निवास के निकट/मूल शाखा के पदस्थापन/सेवा के स्थान पर हो
अन्य शर्तें
एक मुद्रांकित घोषणा/एक हलफनामा जो इस बात की पुष्टि करता है कि जिस बच्चे के लिए हमारे द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है उसके लिए अन्य बैंकों/संस्थानों से कोई शैक्षिक ऋण नहीं लिया गया है और हमारी शैक्षिक अवधि के दौरान हमारे बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी अन्य बैंक से शैक्षिक ऋण नहीं लिया जाएगा, ऋण प्राप्त करने के लिए कोई बकाया प्रमाण पत्र पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है.
सहायता चाहिए ?
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टोल फ्री नंबर .
विदेश से कॉल करने वाले
घरेलू ग्राहकों के लिए 24x7 उपलब्धता:
+91 79-66296009 -
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