नामांकन की प्रमुख विशेषताएं
  • नामांकन से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र / वसीयत प्रमाण पर जोर दिए बिना निधि / लेखों के त्‍वरित और आसानी से निर्गत करने की सुविधा प्रदान करता है.
  • नामांकन सुविधा चालू खातों, बचत बैंक खातों तथा सभी प्रकार के मीयादी जमा खाते, सुरक्षित जमा लॉकर या सामग्री की सुरक्षित अभिरक्षा वाले खाताधारकों के लिए उपलब्ध है.
  • नामांकन सुविधा व्यक्तियों तथा एकल स्‍वामित्‍व संस्‍थाओं के लिए है.
  • केवल एक व्यक्ति के नाम से नामांकन किया जा सकता है. ऐसा मौजूदा या नए खातों में किया जा सकता है और बाद में जमाकर्ताओं द्वारा इसे निरस्‍त या परिवर्तित किया जा सकता है.
  • नामांकन उन खातों में नहीं किया जा सकता है जिसमें जमाराशि एक प्रतिनिधि अर्थात न्‍यास खाते आदि तथा भागीदारी फर्म, हिंदु अविभक्‍त परिवार, कंपनियों, संस्‍था, क्‍लब आदि. के रुप में रखी जाती हैं.
  • व्यक्तियों के संयुक्त खाते के मामले में नामांकन सभी जमाकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए.
  • नाबालिग खाते के मामले में, फिर चाहे वह खाता स्व-परिचालित या अन्यथा हो, नामांकन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो नाबालिग की ओर से कानूनी रूप से कार्य करने का हकदार है.
  • नाबालिग के पक्ष में नामांकन की अनुमति केवल इस शर्त पर दी जाती है कि खाताधारक, नामांकन करते समय, किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है, जो नाबालिग नहीं है, नामित व्यक्ति के नाबालिक होने के दौरान जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर नामित व्यक्ति की ओर से जमा की राशि प्राप्त कर सकता है. नाबालिग की जन्मतिथि प्राप्त की जाए और इसे नोट किया जाएं.
  • मीयादी जमाराशि के नवीकरण पर भी नामांकन लागू रहेगा, जब तक कि इसे विशेष रूप से निरस्‍त या परिवर्तित नहीं किया जाता है.
  • विशिष्ट मीयादी जमा रसीद के संबंध में मौजूदा नामांकित व्यक्ति का नाम अनुवर्ती जमा रसीदों के लिए नहीं जोड़ा जाएगा. प्रत्येक जमा रसीद के लिए अलग-अलग नामांकन प्राप्त किया जाएगा सिवाय इसके कि नामांकन फॉर्म जमा खाते के संदर्भ में है और ना कि टीडीआर संख्या के संदर्भ में.
  • पेंशन जमा करने के लिए खोले गए बचत बैंक खातों के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है. तथापि बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 पेंशन के बकाया (नामांकन) नियम, 1983 से अलग हैं एवं पेंशन के बकाये की प्राप्ति के लिए नियमों के अंतर्गत पेंशनभोगी द्वारा किया गया नामांकन बैंकों के साथ पेंशनभोगियों द्वारा रखे गए जमा खातों के प्रयोजन से मान्य नहीं होगा, जिसके लिए बैंकिंग कंपनी (नामांकन), नियमों 1985 के संदर्भ में यदि कोई पेंशनभोगी नामांकन सुविधा का लाभ उठाना चाहता है , तो अलग नामांकन आवश्यक है.
  • अनिवासी व्‍यक्ति को किसी निवासी खाते में नामित किया जा सकता है. अनिवासी नामितियों के मामले में, किसी मृत व्यक्ति के खाते (ओं) / जमा (ओं) से उनके लिए निर्दिष्‍ट राशि उनके एनआरओ खाते में जमा की जाएगी.
  • पर पंजीकृत नामांकन' इस टिप्‍पणी (नोटेशन) के साथ पंजीकृत करने पर एफडीआर / पास बुक / विवरणी में नामांकन किया जाएगा. (नामिती का नाम प्रदर्शित किया जाएगा सिवाय इसके की ग्राहक द्वारा विशेष रुप से अनुरोध किया जाए.)

सामग्री की सुरक्षित अभिरक्षा
  • नामांकन केवल एक व्यक्ति के नाम पर किया जा सकता है.
  • जहां नामित व्‍यक्ति नाबालिग है, ग्राहक नामांकन करते समय किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो नाबालिग नहीं है जो नामित व्यक्ति के नाबालिग अवधि के दौरान ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति की ओर से सामग्री प्राप्त कर पाएगा.
  • नामांकन सुविधाएं केवल व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं, न कि उन व्यक्तियों के जो संयुक्त रूप से सुरक्षित अभिरक्षा में सामग्री जमा रखते हैं.

सुरक्षित जमा लॉकर
  • सुरक्षित जमा लॉकर के एकल किराएदार के मामले में नामांकन केवल एक व्यक्ति के नाम पर किया जा सकता है.
  • सुरक्षित जमा लॉकर को दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा बैंक से किराए पर लिए जाने पर नामांकन एक या एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर किया जा सकता है.
  • जहां नाबालिग के नाम पर सुरक्षित जमा लॉकर लिया जाता है, नामांकन कानूनी रूप से नाबालिग की ओर से कार्य करने का हकदार होने वाले व्यक्ति के नाम पर किया जाएगा.
  • एक नाबालिग को किराए पर लिए गए लॉकर में रखी गई सामग्री वितरित करने के लिए नामित व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जा सकता है. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 45 जेडई लॉकर में रखी गई सामग्री की डिलीवरी प्राप्त करने के लिए नाबालिग को नामित करने से प्रतिबंधित नहीं करता है. तथापि, ऐसे मामलों में बैंक नाबालिग नॉमिनी की ओर से जब लॉकर में से सामग्री को हटाने की मांग की जाती है तो सामग्री को ऐसे व्यक्ति को सौंप देती है, जो कानूनी तौर पर नाबालिग की ओर से सामग्री प्राप्त करने के लिए सक्षम है.

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