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कैपिटल गेन खाता योजना, 1988 : लाभ

कैपिटल गेन खाता योजना, 1988 : विशेषताएं

फिनेकल में योजना कोड टीडी121-पूंजीगत अभिलाभ -1988 (सीयूएमयू)
टीडी122- पूंजीगत अभिलाभ- नॉन कम-क्यूआईपी
टीडी144-पूंजीगत अभिलाभ-पूंजीगत अभिलाभ योजना-एसडीआर
योजना संबंधी परिचय

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (CBDT) ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "पूंजीगत लाभ खाता योजना, 1988" नामक एक योजना बनाई है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 (एफ) के प्रावधानों के अनुसार प्रभावी 1.4.1988, किसी भी संपत्ति की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ अर्जित करने वाला एक मूल्यांकनकर्ता जो पूंजीगत संपत्ति की बिक्री की तारीख से दो साल (2 वर्ष) के भीतर आवासीय घर की खरीद के लिए शुद्ध प्रतिफल का उपयोग करना चाहता है, उसे पूंजीगत लाभ पर कर से छूट दी गई है, बशर्ते कि वह बिक्री प्रतिफल को जमा प्राप्त करने और खाते को नियमित बनाए रखने के लिए अधिकृत बैंकों की अधिकृत शाखाओं में जमा करे। खाते में जमा की गई राशि को जमाकर्ता के स्वयं के निवास हेतु घर खरीदने के उद्देश्य से, बिक्री मूल्य प्राप्त करने के दो वर्षों के भीतर निकासी के लिए अनुमति दी गई है। यदि राशि का उपयोग दो वर्षों की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो पूंजीगत संपत्ति की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ उस वर्ष में कर के अधीन होगा जिसमें दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ अर्जित किए गए थे। इस खाते से राशि आहरण हेतु , जब 2 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है और स्वयं के निवास के लिए घर नहीं खरीदा गया है, वहाँ के लिएआयकर विभाग की अनुमति आवश्यक होगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाएँ (ग्रामीण शाखाओं को छोड़कर) इस योजना के तहत जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत हैं।

खाते का प्रकार

इस योजना के तहत दो प्रकार के खाते आते है जैसे:

  • खाता 'अ' जो कि 'बचत खाता' के रूप
  • खाता 'ब' जो कि "टीडीआर/एसटीडीआर" प्रकृति के रूप में

(विशेष मामलों में जैसे कि बोरा मुस्लिम समुदाय के ग्राहकों के लिए, बचत जमा के बजाय ए-आई शीर्षक वाला चालू खाता खोला जा सकता है।)

खाता खोला जाना कोई भी व्यक्ति / फर्म / व्यक्तियों का संघ / कंपनी / एचयूएफ आदि; जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54, 54B, 54D, 54F और 54G के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का इरादा रखता है; उपरोक्त खातों को खोल सकता है।
अन्य प्रावधान पूंजीगत अभिलाभ खाता योजना, 1988 के तहत संयुक्त खाते नहीं खोले जा सकते।
पात्रता
  • एक निवासी व्यक्ति अपने नाम पर।
  • गैर-व्यक्तिगत जैसे हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), एकल स्वामित्व फर्म; साझेदारी फर्म, कंपनियाँ, व्यक्तियों का संघ आदि
न्यूनतम जमा राशि न्यूनतम राशि रु 1000/-
अधिकतम जमा राशि कोई ऊपरी सीमा नहीं
जमा अवधि
टीडी 121 के लिए टीडी 122 के लिए टीडी 144 के लिए
न्यूनतम -12 महीने न्यूनतम-12 महीने न्यूनतम 7 दिन
अधिकतम-36 महीने अधिकतम-36 महीने अधिकतम 364 दिन
  • मूल संपत्ति के हस्तांतरण की तिथि से 2 से 3 वर्ष से अधिक नहीं।
  • अधिकतम 24 महीने - यदि पूंजीगत लाभ धारा 54, 54B, 54F के अंतर्गत है। (जमा करने वाले द्वारा फॉर्म ए में घोषित किया गया)
  • अधिकतम 36 महीने - यदि पूंजीगत लाभ धारा 54, 54 डी, 54 एफ, 54 जी और 54 जीबी के तहत है (जैसा कि जमा करने वाले द्वारा फॉर्म ए में घोषित किया गया है)
ब्याज दर
  • ब्याज की दर घरेलू टर्म डिपॉजिट के लिए समय-समय पर बैंक द्वारा सुझाए गए दर के अनुसार होगा।
  • वरिष्ठ नागरिकों और कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं दिया जाता है।
  • इस खाते में जमा करने वाले के नाम पर स्थायी राशि को ऋण/गारंटी के लिए सुरक्षा के रूप में नहीं लिया जा सकता है या किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
कार्यक्षेत्र राजस्व लाभ जमा योजना सभी शाखाओं में कार्यशील है, सिवाय ग्रामीण शाखाओं के।
नामांकन सुविधा व्यक्तिगत रूप से जमाकर्ता (जो कि नाबालिग नहीं है) एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में नामांकन कर सकता है, लेकिन यह तीन से अधिक नहीं होना चाहिए, ताकि उसके खाते A या खाते B में उसके क्रेडिट में स्थायी राशि को प्राप्त कर सकें, यदि उसकी मृत्यु उस राशि के भुगतान से पहले हो जाती है, या यदि वह देय है, लेकिन भुगतान नहीं किया गया है। पहले की गई नामांकन को हटाने या परिवर्तन की अनुमति होगी।
स्त्रोत से कटौती ब्याज भुगतान वर्तमान आयकर अधिनियम के अनुसार स्रोत पर कर कटौती (TDS) के अधीन है।
ऋण/ओभरड्राफ्ट की सुविधा लागू नहीं
अन्य नियम एवं शर्तें
  • यदि जमा राशि रु 5 लाख तक की है और इसे बैंक में न्यूनतम 12 महीने तक रखा गया है, तो समय से पहले भुगतान के मामले में कोई पैनेल्टी नहीं लगाया जाएगा।
  • सरकारी विभागों द्वारा प्रतिभूति के रूप में स्वीकृत
  • गैर-निधि पर गतिविधियों के के लिए मार्जिन के रूप में स्वीकृत
  • 'सावधि जमा' पर लागू सभी पात्रता मानदंड एवं अन्य निर्देश इन जमा पर भी लागू होंगे।
समय-पूर्व बंद करना
  • यदि जमा राशि रु 5 लाख तक की है और इसे बैंक में न्यूनतम 12 महीने तक रखा गया है, तो समय से पहले भुगतान के मामले में कोई दंड नहीं लगाया जाएगा।
  • ब्याज का भुगतान ऐसे लागू दर या अनुबंधित दर में से 1% की पेनल्टी, जो भी कम हो, कम करने के पश्चात किया जाना चाहिए, उन मामलों में जो पेनल्टी चार्ज करने के अधीन हैं।
  • रु 1.00 करोड़ और उससे अधिक की जमा राशि के समय से पूर्व बंद होने की शर्तें, अर्थात् 31 दिन पहले की सूचना, और बैंक के पास जमा राशि रहने की अवधि के लिए लागू ब्याज दर पर 1.5% का दंड है।
आहरण
  • खाता "A" से पहला आहरण, फॉर्म 'C' में दिये गए आवेदन पर अनुमति दी जा सकती है, जिसमें संबंधित पासबुक सम्मिलित हो, योजना के अन्य प्रावधानों के अधीन।
  • ऐसे निकासी को खाता बही और पासबुक में दर्ज किया जाएगा, जिसमें उपयुक्त विवरण होगा और 'टिप्पणियों' कॉलम में "प्रथम आहरण" का उल्लेख होगा।
  • दूसरे आहरण हेतु, फॉर्म डी को भी दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें पिछले आहरण के उपयोग के तरीके और सीमा के विवरण दिए जाने चाहिए।
  • फॉर्म डी की एक प्रति जमा करने वाले को सही तरीके से प्रमाणित करके वापस की जानी चाहिए। फॉर्म डी का जमा खाता बही में नोट किया जाना चाहिए।
  • जहां निकासी की राशि रु 25,000/- से अधिक होती है, भुगतान केवल क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए, उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसे जमा करने वाला भुगतान करना चाहता है।
  • जहां खाता बी से निकासी की मांग की जाती है, वहां जमा करने वाले को पहले पैरा (ii) के प्रावधानों के अनुसार खाता ए में रूपांतरण के लिए आवेदन करना होगा एवं उसके बाद पैरा (iii) (a) से (e) के अनुसार खाता ए से निकासी के लिए आवेदन करना होगा।
  • जमाकर्ता के आहरण हेतु अनुरोध को योजना के तहत सभी आवश्यकताओं का पालन न करने की स्थिति में अस्वीकार किया जा सकता है।
  • धारा 54, 54B, 54D या 54G की उप-धारा (2) के अनुसार किए गए जमा से निकाले गए राशि, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए, निकासी की तारीख से 60 दिनों के भीतर पूरी या आंशिक रूप से उपयोग की जाएगी, अन्यथा पूरी राशि या उसका वह भाग जो उपयोग नहीं किया गया है, उसे खाता A में वापस जमा किया जाएगा।
  • खाते में जमा की गई राशि को जमा करने वाले के स्वयं के निवास हेतु घर खरीदने के उद्देश्य से, बिक्री मूल्य प्राप्ति के 2 वर्षों के भीतर निकासी के लिए अनुमति दी गई है।
  • यदि राशि का उपयोग 2 वर्षों की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो पूंजीगत संपत्ति की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ उस वर्ष में कर के अधीन होगा जिसमें दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ अर्जित किए गए थे।
  • इस खाते से पैसे निकालने के लिए, जब दो साल की अवधि समाप्त हो जाती है और स्वयं के निवास के लिए घर नहीं खरीदा जाता है, आयकर विभाग की अनुमति आवश्यक है।
खाते को बंद करना
  • खाता बंद करने के इच्छुक जमा करने वाले को फॉर्म जी पर आवेदन करना होगा, जिसका आकलन अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसके पास जमा करने वाले पर अधिकार क्षेत्र है, साथ ही संबंधित पासबुक और/या जमा रसीदें भी।
  • राशि के साथ अद्यतन संचित ब्याज को जमा करने वाले के किसी भी बैंक खाते में उस राशि को जमा करने वाले को भुगतान किया जा सकता है।
  • एक जमा खाता के संबंध में जहां नामांकन प्रभावी है, नामांकित व्यक्ति, मे, जमाकर्ता की मृत्यु पर, मृत जमाकर्ता के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अनुमोदित फॉर्म एच में खाता बंद करने के लिए आवेदन कर सकता है, साथ में संबंधित पासबुक और/या जमा रसीद भी
  • मृतक जमाकर्ता के खाते में जमा राशि के साथ अद्यतन ब्याज को नामांकित व्यक्ति के किसी भी बैंक खाते में जमा करके भुगतान किया जा सकता है।
  • जहां जमा करने वाले की मृत्यु के समय कोई नामांकन प्रभावी नहीं है, वहां कानूनी उत्तराधिकारी राशि का दावा कर सकता है और उपरोक्त (3) (c) और (d) में बताए गए तरीके से इसे प्राप्त कर सकता है।
  • जहां मृत जमाकर्ता के कई कानूनी उत्तराधिकारी हैं, वहां व्यक्तिगत रूप से दावा करने वाला कानूनी उत्तराधिकारी अपने पक्ष में अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से अस्वीकरण पत्र या प्राधिकरण पत्र प्रस्तुत करके ऐसा कर सकता है।
  • योजना के प्रावधान के अनुसार, जमाकर्ता/नामित/कानूनी उत्तराधिकारी को किया गया भुगतान, जैसा भी मामला हो, जमा कार्यालय के लिए जमा के संबंध में उसके दायित्व की पूर्ण मुक्ति माना जाएगा।
फॉर्म
  • उपरोक्त योजना में आवश्यक उपरोक्त सभी फॉर्म आयकर विभाग के अधिकारियों से प्राप्त किए जाना चाहिए।

Frequently Asked Questions (FAQs)

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