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  • लाभ
  • पात्रता
  • सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

मॉर्गेज ऋण : पात्रता

व्यक्ति (अनिवासी भारतीय)

  • अनिवासी भारतीय
    • कोई भी भारतीय पासपोर्ट धारक अनिवासी भारतीय तथा विदेश में न्यूनतम विगत 2 वर्षों के लिए व्यक्ति नौकरी करार/ वर्क परमिट या नियोजित/ स्वनियोजित/ कारोबार न्यूनतम विगत 2 वर्षों का होना चाहिए.
    • न्यूनतम निवल वार्षिक आय (विगत 3 वर्षों का औसत) सह-आवेदक/ कों सहित, जिनकी आय पात्रता की सीमा के लिए गणना में ली जा रही है, रु.5 तक होनी चाहिए.
  • प्रयोजन
    • सट्टेबाजी को छोड़कर अन्य किसी भी उद्देश्य हेतु (प्रॉपर्टी डेवलपमेंट से जुड़े व्यक्ति/प्रॉपर्टी डीलर्स/ ब्रोकर/ शेयर/ स्टॉक ब्रोकर और सट्टा गतिविधियों से जुड़े लोगों के प्रस्तावों को इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे.)
  • हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) / ट्रस्ट / पब्लिक लिमिटेड कंपनी इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे.

मॉर्गेज ऋण : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

सुविधा का प्रकार

मीयादी ऋण / मांग ऋण


एनआरआई को केवल मीयादी ऋण/ मांग ऋण प्रदान किया जाएगा.


मार्जिन
संपत्ति की प्रकृति प्राप्त मूल्य पर मार्जिन
आवासीय 25%
व्यावसायिक 35%
औद्योगिक 50%
अन्य(गैर-कृषि) 50%

सीमा

न्यूनतम: रु 2/- लाख


अधिकतम: (सभी श्रेणी के ऋणकर्ताओं के लिए)

  • महानगरीय शाखाएं: रु. 10 करोड़
  • शहरी शाखाएं: रु. 5 करोड़
  • अर्द्ध-शहरी शाखाएं: रु. 3 करोड़
  • ग्रामीण शाखाएं: रु. 25 लाख

चुकौती अवधि

मीयादी ऋण : 120 माह


ओवरड्राफ्ट : 12 माह, वार्षिक समीक्षा के अधीन


आय मानदंड

आय गुणक
  • वेतनभोगी
    • रु. 75,000 तक कुल मासिक आय : कुल मासिक आय का 30 गुना
    • रु. 75,000 से अधिक और रु. 3 लाख तक कुल मासिक आय : कुल मासिक आय का 48 गुना
    • रु. 3 लाख से अधिक कुल मासिक आय : कुल मासिक आय का 60 गुना
  • अन्य
    • रु. 5 लाख तक कुल वार्षिक आय : कुल वार्षिक आय का 5 गुना
    • रु. 5 लाख से अधिक और रु. 8 लाख तक कुल वार्षिक आय : कुल वार्षिक आय का 6 गुना
    • रु. 8 लाख से अधिक कुल वार्षिक आय : कुल वार्षिक आय का 8 गुना

गुणक (मल्टीप्लाय) के लिए विचार की जाने वाली आय
  • वेतनभोगी व्यक्ति के लिए
    • विगत 3 माह के कुल मासिक आय (जीएमआई) का औसत
  • अन्य के लिए
  • विगत 3 वर्ष के कुल वार्षिक आय (जीएआई) का औसत

चुकौती क्षमता (सभी श्रेणी के ऋणकर्ताओं के लिए)

सभी श्रेणी के ऋणकर्ताओं के लिए

  • रु. 75,000 तक कुल मासिक आय : 50%
  • रु. 75,000 से अधिक रु. 3 लाख तक कुल मासिक आय : 60%
  • रु. 3 लाख से अधिक कुल मासिक आय : 70%

एकीकृत प्रोसेसिंग प्रभार

एकीकृत प्रोसेसिंग प्रभार (जिसमें प्रोसेसिंग प्रभार, दस्तावेजीकरण प्रभार, दस्तावेज सत्यापन/वेटिंग प्रभार, पूर्व निरीक्षण (कॉन्टैक्ट पॉइंट सत्यापन कॉपी) प्रभार, एक बारगी मंजूरी पश्चात निरीक्षण प्रभार, विधिक मत हेतु एडवोकेट प्रभार, मूल्यांकन हेतु मूल्यांकनकर्ता प्रभार (मंजूरी के समय एक बारगी), ब्यूरो रिपोर्ट प्रभार, सरसाई प्रभार, आईटीआर सत्यापन प्रभार) निम्नलिखित विवरणों के अनुसार लगाया जाएगा.


मीयादी ऋण हेतु

अधिकतम रु.1,50,000 के साथ ऋण राशि का 1%


न्यूनतम : रु. 7, 500 (अपफ्रंट)**. मंजूरी संबंधी जानकारी बताते समय प्रोसेसिंग प्रभार की शेष राशि वसूल की जाएगी.


ओवरड्राफ्ट हेतु

रु. 3 करोड़ तक: सीमा का 0.35%, अधिकतम : रु. 75,000.


रु. 3 करोड़ से अधिक : किसी भी अधिकतम के अलावा सीमा का 0.25%.


न्यूनतम

रु. 7, 500 (अपफ्रंट)**. मंजूरी संबंधी जानकारी बताते समय प्रोसेसिंग प्रभार की शेष राशि वसूल की जाएगी.


** उपरोक्त अपफ्रंट प्रभार तभी लगाए जाएंगे जब केवल एक संपत्ति प्रतिभूति के रूप में रखी गई हो. यदि एक से अधिक संपत्ति प्रतिभूति के रूप में रखी गई हो तो उपर्युक्त उल्लिखित न्यूनतम अग्रिम प्रभार के अतिरिक्त (कुल निर्धारित अधिकतम प्रोसेसिंग शुल्क के अधीन) रु. 7500 प्रति अतिरिक्त संपत्ति प्रभारित किया जाएगा.


निरीक्षण

बैंक किसी भी समय उधारकर्ता की संपत्ति का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा निरीक्षण के पश्चात दूसरे निरीक्षणों के लिए उधारकर्ता से प्रति निरीक्षण रु. 100 + जीएसटी लगाया जाएगा.


विधिक मत एवं मूल्यांकन प्रभार

प्रस्तावित संपत्ति का टाइटल क्लियर, पूर्णतया भार रहित एवं बैंक के वकील/अधिवक्ता की संतुष्टि के अनुसार बाजार योग्य होनी चाहिए. टाइटल सत्यापन एवं संपत्ति का मूल्यांकन बैंक के सूचीबद्ध अधिवक्ता/मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए.


रु. 1 करोड़ से अधिक के मामले में, संपत्ति का दूसरा मूल्यांकन प्राप्त किया जाना चाहिए जिससे बैंक को संतोष हो सके. सीमा की गणना करते समय 2 मूल्यांकनों में से कम वाले पर विचार किया जाना चाहिए.


बीमा

भूमि की लागत को छोड़कर पूर्ण मूल्य हेतु मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुरूप संपत्ति का बीमा कराया जाएगा. प्रभारों का वहन उधारकर्ता/ओं द्वारा किया जाएगा.


बंधक निर्माण प्रभार

बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार.


अन्य व्यय

स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार जैसे प्रभारों में राज्य दर राज्य अंतर होता है एवं ऋण हेतु अन्य संबंधित प्रभार/व्यय का वहन उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा.


ऋण सूचना रिपोर्ट

बैंक किसी भी क्रेडिट सूचना ब्यूरो से जांच करने एवं ऋण सूचना रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है. बैंक उधारकर्ता को सूचित किए बिना समय-समय पर भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित क्रेडिट ब्यूरो को कोई भी ऋण संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए भी प्राधिकृत है.

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