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अनिवासी (एनआरई) (रुपया) - सावधि जमा (एनआरई - एफडी)
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लाभ
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विशेषताएं
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सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
अनिवासी (एनआरई) (रुपया) - सावधि जमा (एनआरई - एफडी) : लाभ
- परिवर्तनीयता के साथ आकर्षक ब्याज दर.
- आपकी पसंदीदा मुद्रा में प्राप्तियों का भुगतान.
- खातों और लेनदेनों की गोपनीयता.
- कोई आयकर देयता नहीं.
- नामांकन का प्रावधान.
अनिवासी (एनआरई) (रुपया) - सावधि जमा (एनआरई - एफडी) : विशेषताएं
- बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में जमा रसीद को निःशुल्क रखें.
- बेहतर ब्याज दर पर नवीकरण के उद्देश्य से समय पूर्व आहरण की अनुमति है जो मांग पर बिना किसी दंड के उपलब्ध है. विशेष अनुदेश की अनुपस्थिति में निर्धारित तारीख को स्वतः नवीकरण की सुविधा.
- पुनः निवेश (संचयी ब्याज) योजना और तिमाही ब्याज योजना का विकल्प.
अनिवासी (एनआरई) (रुपया) - सावधि जमा (एनआरई - एफडी) : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
- अनिवासी भारतीय सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से विदेश से किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में आवक प्रेषण द्वारा निम्नलिखित माध्यम से इस खाते को खोल सकते हैं :
- मांग ड्राफ्ट
- टेलीफोनिक धन प्रेषण
- स्विफ्ट
- विदेशी मुद्रा / ट्रैवलर्स चेक (उनके वैयक्तिक दौरे के समय) के साथ साथ किसी भी अनिवासी (बाह्य) रुपया बचत और सावधि जमा खाते या विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा खाते से धनप्रेषण
- जमा राशि को 12 महीने से 120 महीने तक की अवधि के लिए रखा जा सकता है. बैंक में बारह महीने से कम समय तक रखी गई जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा."
- बेहतर ब्याज दर के लिए एनआरई जमाराशियों के नवीकरण के लिए परिपक्वता पूर्व निकासी पर जुर्माने से छूट तभी दी जाएगी यदि ग्राहक इस राशि को परिपक्वता अवधि से अधिक समय के लिए नवीकरण हेतु तैयार हो और यह जमाराशि न्यूिनतम एक वर्ष की अवधि के लिए हमारे बैंक में रखी गई हो. तथापि, एनआरई जमा राशि के मामले में नवीकरण अवधि न्यूनतम एक वर्ष की शेष अवधि से अधिक होनी चाहिए.
- इन जमाराशियों और ब्याज को आपकी पसंद के स्थान पर स्वतंत्र रूप से किसी भी परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्रत्यावर्तन करने की अनुमति दी गई है.
- ब्याज का भुगतान/जमा (संचयी जमा के मामले में) प्रत्येक तिमाही (अर्थात मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर) में किया जाता है.
- भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश दिनांक 16 सितंबर 2003 के अनुसार बैंक विदेशी कॉर्पोरेट निकायों (ओसीबी) से एनआरई जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकते हैं. जमाराशियों पर वर्तमान ब्याज दरों को जानने के लिए यहां क्लिक करें.
गुम हुई सावधि जमा रसीदों के लिए डुप्लीकेट सावधि जमा रसीद जारी करने की प्रक्रिया
- जमाकर्ता से आवेदन प्राप्त किया जाना चाहिए.
- आवेदकों की ठीक से पहचान की जानी चाहिए.
- जमाराशि की शेष अवधि 12 माह से अधिक होने पर ही डुप्लीकेट रसीद तभी जारी की जाएगी.
- अन्य सभी मामलों में जमाकर्ता को जमा की पावती दी जा सकती है.
- सभी मामलों में निर्धारित प्रारूप में एक क्षतिपूर्ति बांड लिया जाना चाहिए.
- संचित राशि के लिए एक या दो जमानतदारों को जमाकर्ता (ओं) के साथ क्षतिपूर्ति का निष्पादन करना होगा. निर्धारित प्रारूप में ज़मानतदार की क्रेडिट रिपोर्ट भी तैयार की जाए और उसे रिकॉर्ड में रखा जाए.
- जमाराशि को कम से कम 12 माह की अवधि के लिए नवीकृत किए जाने अथवा जमाकर्ता के अन्य खातों के संतोषजनक रुप से परिचालित होने पर जमानत में छूट दी जा सकती है.
Premature withdrawal of Deposits (at the Discretion of Bank):
- NRE term deposits should be opened for a minimum term of one year.
- No interest is payable on NRE term deposits pre-closed before one year from the date of opening of the said deposit.
- No penalty for premature payment will be levied in case of premature payment of deposits up to Rs 5 lacs provided it remained with the bank for a minimum period of 12 months.
- For Deposits not remained with the Bank for 12 months or having Deposits Amount above Rs. 5.00 Lakh but less than Rs. 1.00 Crores, Interest will be paid after deducting a penalty of 1% from such applicable rate or the contracted rate whichever is lower in the cases which are subject to charging penalty.
- Premature closure of Deposits of Rs. 1.00 Crore and above is allowed only with 31 days prior notice, and Penalty @1.5% on applicable rate of interest for the period for which the deposit has remained with the bank or the contracted rate of deposit whichever is lower.
