कृषि उत्पादकता की वृद्धि के लिए भारतीय किसानों को सक्षम बनाना

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कृषि ट्रैक्टर और भारी कृषि मशीनरी का वित्तपोषण

  • लाभ
  • पात्रता मानदंड
  • विशेषताएं
  • आवश्यक दस्तावेज़
  • शुल्क और प्रभार
  • अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

कृषि ट्रैक्टर और भारी कृषि मशीनरी का वित्तपोषण : लाभ

  • रु 3.00 लाख तक के कुल ऋण के लिए प्रोसेसिंग शुल्क नहीं
  • रु 3.00 लाख तक के कुल ऋण के लिए निरीक्षण शुल्क नहीं
  • कम भूमि की आवश्यकता
  • कम मार्जिन
  • उधारकर्ता के आय प्रवाह के अनुसार चुकौती

कृषि ट्रैक्टर और भारी कृषि मशीनरी का वित्तपोषण : पात्रता मानदंड

  • भूमि धारण मानदंड : राज्य भूमि सीमा अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों की भूमि के लिए निर्धारित न्यूनतम 4 एकड़ सिंचित भूमि
  • ट्रैक्टर एचपी: 35 एचपी तक की हॉर्स पावर वाली 6 एकड़ से कम सिंचित भूमि वाले किसानों को ट्रैक्टर के लिए वित्त

कृषि ट्रैक्टर और भारी कृषि मशीनरी का वित्तपोषण : विशेषताएं

यह सुविधा निम्नलिखित गतिविधियों के लिए उपलब्ध है

  • ट्रैक्टर और भारी कृषि मशीनरी को वित्त पोषण:
  • नए ट्रैक्टर की खरीद
  • ट्रैक्टर से खींचे गए उपकरण
  • • पावर टिलर और अन्य कृषि मशीनें आदि.

कृषि ट्रैक्टर और भारी कृषि मशीनरी का वित्तपोषण : आवश्यक दस्तावेज़

  • केवाईसी दस्तावेज़ (आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • कोटेशन/चालान
  • भूमि अभिलेख
  • आईटी रिटर्न

कृषि ट्रैक्टर और भारी कृषि मशीनरी का वित्तपोषण : शुल्क और प्रभार

  • प्रोसेसिंग शुल्क:

रु 3.00 लाख तक के सभी कृषि ऋण - शून्य

 

 मीयादी ऋण

  • रु.3 लाख से अधिक - स्वीकृत सीमा का 1% (अधिकतम रु.100 लाख)
  • निरीक्षण शुल्क:
  • रु 3.00 लाख तक के सभी कृषि ऋण - शून्य
  • रु.3 लाख से अधिक और रु.10 लाख तक - रु 250
  • रु.10 लाख से अधिक और रु. 1 करोड़ तक - रु 1000
  • रु 1 करोड़ से अधिक - रु 5000

कृषि ट्रैक्टर और भारी कृषि मशीनरी का वित्तपोषण : अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

कृषि ट्रैक्टर और भारी कृषि मशीनरी का वित्तपोषण

मार्जिन

न्यूनतम 25%

चुकौती अवधि

भूमि धारण के साथ संबद्ध और अधिकतम 9 वर्ष तक.

ब्याज दर

रु 3 लाख तक की ऋण सीमा

एक वर्ष एमसीएलआर+एसपी

रु.3 लाख से अधिक और रु.25 लाख से कम की सीमा

एक वर्ष एमसीएलआर+एसपी+ 1.25%

रु.25 लाख और उससे अधिक की ऋण सीमा

 

-3- वर्ष से कम ऋण अवधि

एक वर्ष एमसीएलआर+एसपी+ 2.00%

-3- वर्ष और उससे अधिक ऋण अवधि के लिए

3 वर्ष और उससे अधिक तथा 5 वर्ष तक

एक वर्ष एमसीएलआर+एसपी+ 2.10%

5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक

एक वर्ष एमसीएलआर+एसपी

 +2.15%

चुकौती क्षमता

किसान के आय पैटर्न के आधार पर तिमाही/छमाही/वार्षिक चुकौती अवधि प्रदान की जाएगी


टिप्पणी : बैंक अपने विभिन्न उत्पादों की बिक्री/विपणन आदि हेतु एजेंट की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

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